NEET 2024 परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट को अब NTA और केंद्र से जवाब का इंतजार

By आकाश चौरसिया | Published: June 11, 2024 11:50 AM2024-06-11T11:50:53+5:302024-06-11T12:31:50+5:30

NEET 2024: अवकाश पीठ के जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुनवाई कर रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एनटीए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'नीट-यूजी 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए'। 

NEET 2024 exam Supreme Court is now issue notice to NTA and Central government | NEET 2024 परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट को अब NTA और केंद्र से जवाब का इंतजार

फोटो क्रेडिट- (एक्स)

NEET 2024: एनटीए द्वारा जारी रिजल्ट पर शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 के द्वारा दाखिल की गई पेपर लीक पर परीक्षा रद्द करने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया है। इस केस में बात ये सामने आई थी कि नतीजों में एक साथ 67 अभ्यर्थियों को 720 अंक दे दिए गए और उनकी रैंक भी एक ही जैसी रही, जिसे लेकर देश भर में माहौल गरमा गया। क्योंकि कुछ नहीं कई कैंडिडेट के रिजल्ट प्रभावित हुए और कुछ को तो उत्तर पुस्तिका फटी एनटीए प्राप्त होने की बात सामने आई थी। इसे लेकर खुद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मुखर हुई।   

इस केस को अवकाश पीठ की जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुन रही थी। अब अगली बार मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होने जा रही है। तब तक सुप्रीम कोर्ट को जवाब का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'नीट-यूजी 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए'। 

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा यह कोई सामान्य बात नहीं है, आपने संस्थान की पवित्रता को समाप्त करने का काम किया। इससे कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए और अब हमें जवाब चाहिए। आगे पूछा कि आपको और कितना समय चाहिए और आपको इसकी जांच करने में कितना समय लगेगा, अन्यथा यहां पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 

एनटीए के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिका को पिछली याचिका के साथ टैग किया जाना चाहिए, जिस पर 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया कि वह याचिका 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। इसके बाद पीठ ने वर्तमान याचिका को पिछली याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया, जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध है।

NTA वकील ने क्या दलील दी
एनटीए के द्वारा पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुमपारा ने इस केस पर बोलते हुए कहा कि परीक्षा में आए रिजल्ट पर काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाए। हालांकि, अवकाश पीठ के जस्टिस विक्रम नाथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा अब काउंसलिंग की प्रक्रिया को होने दें। 

अनुच्छेद 32 के तहत मामला दायर
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने 5 मई को आयोजित परीक्षा की शुचिता पर संदेह जताते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है।

अलख पांडे ने ट्वीट किया
फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने आज ही कहा, 'अपने वकील के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज सुबह 10:30 बजे जा रहे हैं वकील साईं दीपक जे के साथ, एनटीए के खिलाफ हमारी याचिका का उल्लेख करने के लिए। मुझे न्यायालय और हमारी न्यायपालिका प्रणाली पर विश्वास है। हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा'।

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