राकांपा ने टीएमसी में विलय को लेकर गोवा के विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की
By भाषा | Updated: December 14, 2021 18:28 IST2021-12-14T18:28:16+5:302021-12-14T18:28:16+5:30

राकांपा ने टीएमसी में विलय को लेकर गोवा के विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की
पणजी, 14 दिसंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने मंगलवार को विधायक चर्चिल अलेमाओ को अयोग्य ठहराने के लिए गोवा विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी है। एक दिन पहले सोमवार को अलेमाओ ने दावा किया था कि उन्होंने राकांपा की विधायी इकाई का ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में विलय कर दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री 72 वर्षीय अलेमाओ ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को एक पत्र देकर सूचित किया था कि उन्होंने राकांपा की विधायी इकाई का टीएमसी में विलय कर दिया है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
राकांपा के गोवा प्रमुख जोस फिलिप डिसूज़ा ने पाटनेकर के समक्ष एक याचिका दायर कर कहा कि अलेमाओ के कदम की वजह से संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें अयोग्य ठहराना चाहिए था। संविधान की 10वीं अनुसूची दलबदल से संबंधित है।
डिसूज़ा ने याचिका में कहा है कि अलेमाओ राकांपा के टिकट पर चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मूल पार्टी राकांपा की विधायी इकाई का टीएमसी में विलय कर दिया है और इस वजह से उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराना चाहिए।
डिसूज़ा ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि संविधान की 10वीं सूची के विभिन्न प्रावधानों के तहत विधायी इकाई का विलय नहीं हुआ है।
डिसूज़ा ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले में जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
सोमवार को अलेमाओ ने पाटनेकर से मुलाकात के बाद कहा था, 'मैं विधायक पद से इस्तीफा क्यों दूं? मैं विधायक बना रह सकता हूं।" उन्होंने दावा किया था कि वह राकांपा के अकेले विधायक हैं और पार्टी के विधायक दल के 100 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए, विलय संविधान की 10 वीं अनुसूची के अनुसार वैध है।
वह टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी की मौजूदगी में सोमवार को टीएमसी में शामिल हो गए थे।
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