एनसीसीसी निदेशक को ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया

By भाषा | Updated: November 11, 2020 18:42 IST2020-11-11T18:42:10+5:302020-11-11T18:42:10+5:30

NCCC Director appointed as nodal officer for directive banning online content | एनसीसीसी निदेशक को ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया

एनसीसीसी निदेशक को ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया

नयी दिल्ली, 11 नवंबर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी आवश्यक निर्देश देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) के निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

एक अधिकारी ने कहा कि 10 नवंबर 2020 को जारी हुई ताजा अधिसूचना इससे पहले वाली का स्थान लेगी और कोई नयी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इससे पहले 20 जनवरी 2010 को अधिसूचना जारी की गई थी।

इससे पहले अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई थी और अब एनसीसीसी के निदेशक को शक्तियां दी गई हैं।

आईटी अधिनियम के मुताबिक, प्राधिकृत अधिकारी एक समिति की सिफारिश के आधार पर वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकता है।

ताजा अधिसूचना के मुताबिक, एनसीसीसी के निदेशक वेबसाइट ब्लॉक करने को लेकर धारा 69 के प्रावधानों का उपयोग करेंगे और जरूरी आदेश जारी करेंगे।

ताजा अधिसूचना के मुताबिक, '' सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के उपखंड (1) के अंतर्गत दी गई शक्तियों के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के नियम 3 के तहत, केंद्र सरकार ने एनसीसीसी के निदेशक को उक्त नियमों के उद्देश्य के वास्ते प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत एवं नामित किया है।

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Web Title: NCCC Director appointed as nodal officer for directive banning online content

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