National Herald Controversy: "शेयरधारक कैसे संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, ईडी इस बात को समझाए", कपिल सिब्बल ने हेराल्ड मामले में ईडी के कुर्की आदेश पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: November 22, 2023 12:48 PM2023-11-22T12:48:46+5:302023-11-22T12:59:11+5:30

कपिल सिब्बल ने ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में 715 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त किये जाने को गलत बताते हुए कहा भला कैसे कोई शेयरधारक कंपनी का मालिक हो सकता है।

National Herald controversy: "ED should explain how shareholders can own assets", Kapil Sibal says on ED's attachment order in Herald case | National Herald Controversy: "शेयरधारक कैसे संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, ईडी इस बात को समझाए", कपिल सिब्बल ने हेराल्ड मामले में ईडी के कुर्की आदेश पर कहा

फाइल फोटो

Highlightsकपिल सिब्बल ने ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में की गई अचल संपत्ति की जब्ती को गलत बतायाजब्त की गई संपत्तियों का मालिकाना हक कंपनी के पास में है, फिर शेयरधारक मालिक कैसे हुएयंग इंडिया और एजेएल ने कभी एक-दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाया है फिर गुनाह कैसे हुआ

नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेसी नेता और राज्यसभा के निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में 715 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त किये जाने को गलत बताते हुए कहा कि ईडी दिये गये कानून के मुताबिक इस बात को समझाये कि जब जब्त की गई संपत्तियों का मालिकाना हक कंपनी के पास में है तो भला कैसे कोई शेयरधारक उसका मालिक हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "ईडी को पता होना चाहिए कि जब्ती के विषय में कानून क्या कहता है। जब संपत्तियों का स्वामित्व कंपनियों के पास है, तो फिर शेयरधारक मालिक कैसे हो गया। ऐसे आरोप हैं कि यंग इंडिया ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के 99 फीसदी शेयरों पर कब्जा कर लिया है। अगर ऐसे है तब भी संपत्ति शेयरधारकों की नहीं है, उन संपत्तियों का स्वामित्व कंपनियों के पास है। इसलिए कानून के आधार पर यह गलत है।"

उन्होंने कहा, "शेयरधारक मालिक नहीं बनते हैं क्योंकि यंग इंडिया धारा 25 कंपनी है, जिसका अर्थ है कि यह लाभ के लिए कंपनी नहीं है। यदि यंग इंडिया एजेएल का शेयरधारक बन गया तो भी दोनों कंपनियों ने कभी एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगाया है, फिर विश्वास का उल्लंघन किसका हुआ? हमें बताएं कि कौन सा कानून कहता है कि शेयरधारक संपत्ति के मालिक बन जाते हैं।''

मालूम हो कि बीते मंगलवार को ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक्शन लेते हुए 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।

एजेंसी को जांच से पता चला कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में फैली अचल संपत्तियों के रूप में अपराध से प्राप्त रुपयों का परिणाम है।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की ईडी की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी।

कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजेएल की संपत्तियों को जब्त करने की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि भाजपा मौजूदा चुनावों को लेकर घबराहट में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हार को देखते हुए भाजपा सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा का यह प्रयास भी विफल हो जाएगा और वह चुनाव में हार जाएगी।"

इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के एक उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी को भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा, "हमें अखबार के मुखपृष्ठ पर पंडित नेहरू के उद्धरण की याद आती है, 'स्वतंत्रता खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें', हम उन आदर्शों के लिए लड़ना जारी रखेंगे जिन पर हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित है।''

ईडी ने 26 जून 2014 को दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा आदेश के बाद नेशनल हेराल्ड केस में मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की थी।

Web Title: National Herald controversy: "ED should explain how shareholders can own assets", Kapil Sibal says on ED's attachment order in Herald case

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