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राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी तीन दशक बाद हुई जेल की सलाखों से आजाद, सोनिया गांधी की अपील पर टली थी फांसी की सजा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: November 12, 2022 19:24 IST

राजीव गांधी हत्यकांड में सबसे चर्चित दोषी का नाम है नलिनी श्रीहरी। ऐसे इसलिए क्योंकि राजीव हत्याकांड में नलिनी ही अकेली ऐसी दोषी थीं, जिसने राजीव गांधी के परिवार ने जेल में जाकर मुलाकात की थी। आज नलिनी को वेल्लोर महिला जेल से आजाद कर दिया गया है।

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ठळक मुद्देराजीव हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेल्लोर जेल से रिहा किया गया राजीव हत्याकांड में दोषी नलिनी ऐसी अकेली दोषी थीं, जिसने राजीव परिवार ने जेल में मुलाकात की थीसोनिया गांधी ने नलिनी को मिली फासी पर रहम की अपील की थी क्योंकि उस वक्त नलिनी गर्भवती थी

चेन्नई: 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में रात 10 बजकर 10 मिनट पर एक बम धमाका होता है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत कुल 16 लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं। श्रीलंकाई तमिल आतंकी संगठन लिट्टे के इशारे पर उस धमाके को अंजाम दिया था। इस हत्यकांड में सबसे चर्चित दोषी का नाम है नलिनी श्रीहरी। ऐसे इसलिए क्योंकि राजीव हत्याकांड में नलिनी ही अकेली ऐसी दोषी थीं, जिसने राजीव गांधी के परिवार ने जेल में जाकर मुलाकात की थी।

राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने जेल में नलिनी से पूछा था कि उन लोगों ने उनके पापा राजीव गांधी क्यों मारा। जिसका नलिनी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। इसी नलिनी को कोर्ट ने फासी की सजा सुनाई थी, जिस पर राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई थी और माफी की अपील की थी क्योंकि नलिनी उस समय गर्भवती थी।

राजीव गांधी की हत्या का दोषाी नलिनी श्रीहरि को अब तीन दशक जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य दोषियों टी सुथेंद्रराजा उर्फ ​​संथन, वी श्रीहरन उर्फ ​​मुरुगन (नलिनी का पति), रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन उर्फ ​​रवि के साथ रिहा कर दिया।

नलिनी श्रीहरन 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर में हुई बम धामके की इकलौली गवाह थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने उन्हें शनिवार को वेल्लोर महिला जेल से रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी सहित अन्य दोषियों को रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के अन्य दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई का हवाला देते हुए सभी को आजाद करने का आदेश दिया था। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया।

नलिनी पति से मिलकर बेहद भावुक हो गईं। मुरुगन के अलावा मामले में अन्य दोषी संथन को रिहाई के बाद पुलिस वाहन में उसे राज्य के तिरुचिरापल्ली स्थित विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया। दोनों श्रीलंकाई नागरिक हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यहां की पुझाल जेल से रिहाई के बाद विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया। पायस और राजकुमार भी श्रीलंकाई नागरिक हैं।

सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश की प्रति मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने चार श्रीलंकाई नागरिकों सहित सभी छह दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट ने इनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि मामले में एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को रिहाई की शर्ते केस के सभी दोषियों पर समान रूप से लागू होती हैं। 1998 में स्पेशल टाडा अदालत ने 41 आरोपियों में से 26 को मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें 12 लोग विस्फोट में या जांच के दौरान मारे गए थे।

नलिनी श्रीहरि और मुरुगन को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के आत्मघाती महिला हमलावर धनु द्वारा राजीव गांधी की हत्या के लगभग एक महीने बाद गिरफ्तार किया गया था।

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