लाइव न्यूज़ :

नागपुरः सत्र न्यायालय ने नाबालिग यौन शोषण के आरोपी को किया बरी, कहा- पीड़िता की गवाही पर सजा संभव लेकिन...

By डॉ. आशीष दुबे | Updated: October 1, 2022 10:29 IST

विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिक बालिका के साथ यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाते कहा कि केवल पीड़िता की गवाही पर सजा देना संभव है। लेकिन इसके लिए पीड़िता की गवाही विश्वसीनय होना जरूरी है।

Open in App
ठळक मुद्देमामले में बरी होने वाला आरोपी नरखेड़ तहसील के बेलोना गांव निवासी प्रमोद ठोंबरे है। घटना 29 अप्रैल 2020 की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

नागपुरः अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) ए.एम. राजकारणे की अदालत ने नाबालिक बालिका के साथ यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाते कहा कि केवल पीड़िता की गवाही पर सजा देना संभव है। लेकिन इसके लिए पीड़िता की गवाही विश्वसीनय होना जरूरी है। साथ ही जैसे घटना घटी उसी तरह ही घटना पीड़िता को बताना जरूरी है।

 कोर्ट ने उपरोक्त राय को व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में गवाहों के बयानों में कई विसंगतियां हैं। इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि हर गवाह अलग-अलग गवाही दे रहा है। किसी की भी गवाही में एकसूत्रता नहीं है। लिहाजा केवल पीड़िता की गवाही पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कोर्ट ने साथ में यही भी कहा कि पीड़िता की गवाही को मेडिकल अधिकारी का भी समर्थन नहीं मिल रहा। लिहाजा न्यायालय ने आरोपी को पुख्ता सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले में बरी होने वाला आरोपी नरखेड़ तहसील के बेलोना गांव निवासी प्रमोद ठोंबरे है। घटना 29 अप्रैल 2020 की है। 

मामले में विशेष सरकारी वकील ने जिरह के दौरान दलील दी कि पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपी को सजा दी जा सकती है। साथ ही आरोपी ने अपराध किया है यह प्रथम दृष्टया नजर आता है। इसमें वाद नहीं कि केवल पीड़िता की गवाही पर निर्भर रहकर आरोपी को सजा दी जा सकती है। उसके जवाब को अन्य गवाहों का समर्थन नहीं मिला तो भी आरोपी को सजा दी जा सकती है।

सरकारी पक्ष के वकील के इस दलील पर आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमेश रावलानी व अधिवक्ता अतुल रावलानी ने कोर्ट को बताया कि मामले में पीड़िता के बयान व गवाहों के बयान में कई सारी विसंगतियां है। मेडिकल अधिकारी की रिपोर्ट से भी यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने बालिका का यौन शोषण किया है। इसके अलावा उन्होंने गवाहों के बयानों की विसंगतियों की ओर भी न्यायालय का ध्यानाकर्षित किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

टॅग्स :नागपुरयौन उत्पीड़न
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टसवाल है कि सिस्टम ने आंखें क्यों मूंद रखी थीं ?

क्राइम अलर्ट8 महिला श्रमिकों की मौत, नागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक-टेम्पो में टक्कर

भारततीन मेमू ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनें प्रभावित, बालाघाट-इतवारी मेमू पटरी से उतरी, कामठी और कलमना के बीच हादसा

भारतनीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री?, दिल्ली से लेकर नागपुर तक दौड़ लगा रहे भाजपा नेता, देखिए लिस्ट में कौन शामिल?

भारतकौन थे दत्ता मेघे?, 89 वर्ष की आयु में निधन

भारत अधिक खबरें

भारतबारामती विधानसभा सीटः सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें?, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा- निर्विरोध जिताएं, सभी दलों से की अपील

भारत'एकनाथ शिंदे और बलात्कार के आरोपी अशोक खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई', अंजलि दमानिया का आरोप

भारतमोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारी को किया अगवा और असली आरोपी फरार?, सीएम ममता बनर्जी ने कहा- निर्दोष लोगों को परेशान कर रही एनआईए

भारतघायल हूं इसलिए घातक हूं?, राघव ने एक्स पर किया पोस्ट, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता, वीडियो

भारत‘फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार’?, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ, जदयू कार्यकर्ताओं ने पटना में लगाए पोस्टर