'मेरे हाथ बंधे हुए थे लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हमने अच्छा काम किया' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम बोले

By रुस्तम राणा | Published: May 11, 2023 05:27 PM2023-05-11T17:27:07+5:302023-05-11T17:27:07+5:30

दिल्ली सीएम ने कहा, मेरे हाथ बांध दिए गए और मुझे पानी में फेंक दिया गया। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने दिल्ली में अच्छा काम किया।

My Hands Were Tied But Despite All Obstacles We Did Good Work Delhi CM Kejriwal After SC Order | 'मेरे हाथ बंधे हुए थे लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हमने अच्छा काम किया' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम बोले

'मेरे हाथ बंधे हुए थे लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हमने अच्छा काम किया' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम बोले

Highlightsदिल्ली सीएम ने कहा, मेरे हाथ बांध दिए गए और मुझे पानी में फेंक दिया गयाउन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश कई मायनों में ऐतिहासिक हैआप सुप्रीमो ने शीर्ष अदालत के फैसले को बताया दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार और यूटी के लोगों के लिए एक बड़ी "ऐतिहासिक" जीत है। मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं लेकिन आप सरकार ने फिर भी दिल्ली में अच्छा काम किया।

दिल्ली सीएम ने कहा, मेरे हाथ बांध दिए गए और मुझे पानी में फेंक दिया गया। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने दिल्ली में अच्छा काम किया। उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया है।"

दिल्ली के सीएम ने कहा कि आठ साल पहले, सरकार बनने के तीन महीने के भीतर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से एक आदेश पारित किया कि दिल्ली के सेवा संबंधी मामले सीएम को नहीं दिए जाएंगे और उपराज्यपाल के पास रहेंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली में जल्द ही प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके तबादले या बदलाव किए जाएंगे।

इससे पहले, केजरीवाल ने एक ट्वीट में आदेश की सराहना की और अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि फैसले से दिल्ली के विकास को तेज गति से बढ़ने में मदद मिलेगी। केंद्र के साथ लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच दिल्ली सरकार की एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के पास कानून और व्यवस्था को छोड़कर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) सहित "सेवाओं" पर विधायी और कार्यकारी शक्ति थी। 

एक सर्वसम्मत फैसले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल (एल-जी) सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार के फैसले से बंधे थे। शीर्ष अदालत ने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 'सूई जेनेरिस' (अद्वितीय) चरित्र है और सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है।"
 

Web Title: My Hands Were Tied But Despite All Obstacles We Did Good Work Delhi CM Kejriwal After SC Order

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