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मुंबई की सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: March 1, 2022 21:49 IST

भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील कोर्ट से इसलिए अग्रिम जमानत लेना चाहते थे कि क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनपर और उनके किरीट सोमैया पर करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

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ठळक मुद्देनील सोमैया ने धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी एडिशन सेशन जज दीपक भागवत ने नील की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज कर दी है नील ने याचिका में कहा था कि गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस दे

मुंबई: सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमौया के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। नील सोमौया ने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी।

नील सोमैया ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एडिशन सेशन जज दीपक भागवत की अदालत में यह गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की थी।

बताया जा रहा है कि किरीट सोमैया के बेटे नील कोर्ट से इसलिए अग्रिम जमानत लेना चाहते थे कि क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनपर और उनके किरीट सोमैया पर करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

राउत ने सोमैया पिता-पुत्र को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल बताया था और महाराष्ट्र की सरकार से सोमैया की गिरफ्तारी की मांग की थी।

उसके बाद नील सोमैया ने सेशन कोर्ट में संभावित गिरफ्तारी की आशंका को लेकर एक याचिका दायर की थीॉ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करती है तो गिरफ्तारी से पहले पुलिस द्वारा उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जाए।

इस मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोर्ट में पेश हुए सरकारी वकील जयसिंह देसाई ने कहा कि किसी भी विशेष मामले में उनसे मुंबई पुलिस द्वारा संपर्क नहीं किया गय है, ऐसे में किस आदार पर उनकी अग्रीम जमानत की याचिका स्वीकार की जा सकती है।

सरकारी वकील देसाई ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता नील सोमैया को पीएमसी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी का डर है उन्हें आवेदन में इसका जिक्र करना चाहिए। केवल गिरफ्तारी की कल्पना के आधार पर दायर की गई इस तरह की याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है।

मालूम हो कि मुंबई से भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही सत्ताधारी शिवसेना के कई नेताओं और गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

जिसके जवाब में राज्यसभा सांसद और शिव सेना नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर आरोप लगाया था कि पिता-पुत्र दोनों ही पीएमसी बैंक धोखाधड़ी में शामिल हैं और इस घोटाले के प्रमुख आरोपी राकेश वधावन से उनके व्यावसायिक संबंध हैं।

वहीं राउत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए किरीट सोमैया ने अपने और अपने बेटे के उपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वो इस संबंध में किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

टॅग्स :Kirit Somaiyaशिव सेनाShiv Senaमुंबई पुलिसMumbai police
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