Mumbai Air Pollution: दिवाली के पटाखों पर बॉम्बे HC के आदेश का उल्लंघन करने वाले 784 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कीं एफआईआर
By रुस्तम राणा | Published: November 13, 2023 07:34 PM2023-11-13T19:34:59+5:302023-11-13T19:41:38+5:30
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, मुंबई में AQI वर्तमान में 234 की रीडिंग के साथ 'खराब' श्रेणी में है।
मुंबई:मुंबई पुलिस ने दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने को प्रतिबंधित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए शहर में व्यक्तियों के खिलाफ 784 एफआईआर दर्ज की हैं। सोमवार को मुंबई पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। इससे पहले, शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के जवाब में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और पटाखे फोड़ने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा सहित विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए थे।
पुलिस ने कहा, "उपरोक्त निर्देशों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस ने 10/11/2023 से 12/11/2023 तक मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों पर दैनिक अभियान चलाया। इस अवधि के दौरान, कुल 784 मामले सामने आए। ग्रेटर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं और 806 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।''
शहर में सोमवार की सुबह धुंध भरी रही। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से आसमान साफ है और हवा में सुधार हुआ है, दिवाली की आतिशबाजी ने कल शहर में प्रदूषण बढ़ा दिया, जिसके कारण आज सुबह घनी धुंध भरी रही। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, मुंबई में AQI वर्तमान में 234 की रीडिंग के साथ 'खराब' श्रेणी में है।
10 नवंबर को वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे HC ने निर्माण मलबे के परिवहन पर 19 नवंबर तक रोक जारी रखी थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने पटाखे फोड़ने के समय में संशोधन किया था और रात 8 बजे से 10 बजे तक इसकी अनुमति दी थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी।
इसके अलावा, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को बेरियम रसायन वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने का निर्देश दिया था। पटाखे फोड़ने में संयम बरतने के लिए मुंबईकरों की सराहना करते हुए पीठ ने कहा था कि यहां हवा की गुणवत्ता उतनी खराब नहीं हुई है जितनी राजधानी में है। चीफ जस्टिस ने कहा था, “आइए हम दिल्ली न बनें। आइए मुंबईकर बने रहें।”