मोटर वाहन कानूनः गुजरात में हेलमेट, पीयूसी उल्लंघनों के लिए नए जुर्माने 31 अक्टूबर से होंगे लागू

By भाषा | Published: October 5, 2019 07:31 PM2019-10-05T19:31:12+5:302019-10-05T19:31:12+5:30

प्रधान सचिव (पोत एवं परिवहन) सुनैना तोमर ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि त्योहारों के कारण हेलमेट, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) और उच्च सुरक्षा पंजीकरण उल्लंघनों के लिए जुर्माना लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है।

Motor Vehicle Law: Helmet in Gujarat, new fines for PUC violations will be applicable from October 31 | मोटर वाहन कानूनः गुजरात में हेलमेट, पीयूसी उल्लंघनों के लिए नए जुर्माने 31 अक्टूबर से होंगे लागू

वहीं, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने के लिए अभी जुर्माना 100 रुपये है।

Highlightsपरमिट का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना राशि 10,000 से घटाकर 2,500 रुपये कर दी है।सरकार कम्प्यूटर आधारित लाइसेंस परीक्षा के लिए चालकों को प्रशिक्षण देने के वास्ते शिविर भी लगा रही है।

गुजरात सरकार ने हेलमेट और पीयूसी उल्लंघनों के लिए बढ़ाए गए जुर्माने को लागू करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।

प्रधान सचिव (पोत एवं परिवहन) सुनैना तोमर ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि त्योहारों के कारण हेलमेट, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) और उच्च सुरक्षा पंजीकरण उल्लंघनों के लिए जुर्माना लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के किसी खास इलाके में चलने के लिए जारी परमिट का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना राशि 10,000 से घटाकर 2,500 रुपये कर दी है। साथ ही उन्हें नये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक चार पहिये के वाहन के बजाय ऑटो रिक्शा चलाकर परीक्षा देने की अनुमति भी दे दी।

सरकार कम्प्यूटर आधारित लाइसेंस परीक्षा के लिए चालकों को प्रशिक्षण देने के वास्ते शिविर भी लगा रही है। मोटर वाहन कानून में संशोधन के तहत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने के लिए जुर्माना 1,000 रुपये है जबकि गुजरात में प्रस्तावित जुर्माना 500 रुपये का है।

वहीं, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने के लिए अभी जुर्माना 100 रुपये है। पीयूसी प्रमाणपत्र न लेने के लिए राज्य में प्रस्तावित जुर्माना 500 रुपये है जो नये मोटर वाहन कानून के तहत निर्धारित जुर्माना राशि जितना ही है। तोमर ने कहा कि नये नियम के अनुसार, चालकों को लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के एक साल के भीतर उसका नवीनीकरण करना होगा। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे वे परीक्षा देने के बाद प्रशिक्षु लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 108 नये पीयूसी केंद्र जल्द ही खुलेंगे तथा ऐसे और केंद्रों को बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। 

Web Title: Motor Vehicle Law: Helmet in Gujarat, new fines for PUC violations will be applicable from October 31

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