उप्रः दहेज हत्या के दोषी मां-बेटे को उम्रकैद

By भाषा | Updated: January 26, 2021 11:26 IST2021-01-26T11:26:43+5:302021-01-26T11:26:43+5:30

Mother and son convicted for UP dowry death | उप्रः दहेज हत्या के दोषी मां-बेटे को उम्रकैद

उप्रः दहेज हत्या के दोषी मां-बेटे को उम्रकैद

भदोही (उप्र), 26 जनवरी भदोही जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मां-बेटे को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश पांडे ने बताया कि प्रयागराज जिले के हंडिया निवासी धर्मराज प्रजापति ने 12 अक्टूबर 2018 को भदोही शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बेटी पूनम को दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके ससुराल के लोगों ने चार अक्टूबर 2018 को जला दिया और एक हफ्ते बाद वाराणसी के अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पूनम के पति, देवर, सास और तीन ननद समेत कुल छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच में पुलिस ने ननदों को क्लीन चिट देते हुए पूनम के पति अजीत प्रजापति और सास चंद्रावती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि पूनम के देवर के नाबालिग होने के कारण उसका मामला अभी किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

पांडे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अजीत और उसकी मां चंद्रावती को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Mother and son convicted for UP dowry death

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे