मोनू मानेसर पर कसा शिकंजा; हरियाणा पुलिस ने लिया हिरासत में, नूंह हिंसा के बाद कई महीनों से था लापता
By अंजली चौहान | Published: September 12, 2023 02:22 PM2023-09-12T14:22:34+5:302023-09-12T14:42:14+5:30
मोनू मानेसर एकेश्वरवादी समुदाय के दो युवकों जुनैद (35) और नासिर (27) की मौत के मामले में मुख्य आरोपी है जिनके जले हुए शव हरियाणा के भिवानी में एक कार में पाए गए थे।
गुरुग्राम: हरियाणा पुलिस को मंगलवार एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नूंह हिंसा और तीन मुस्लिम पुरुषों की हत्याओं से संबंधित मामलों में फरार गोरक्षक मोनू मानेसर को आज पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया है।
बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मोनू को हिरासत में ले लिया और अब उसे राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा।
मोनू मानेसर की हिरासत का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें पुलिस जाल बिछा कर आरोपी को पकड़ लेती है।
CCTV footage of Monu Manesar being detained by the Haryana police. pic.twitter.com/i9JV6ZH7JD
— Waquar Hasan (@WaqarHasan1231) September 12, 2023
दरअसल, मोनू मानेसर पर दो युवकों जुनैद (35) और नासिर (27) की मौत के मामले में मुख्य आरोपी है। जिनके जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक कार में पाए गए थे।
इन दो लोगों की हत्या को लेकर दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपी वह 21 में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पिछले सात महीने से फरार था। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा पुलिस उसे राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है।
कौन हैं मोनू मानेसर?
मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर, हरियाणा में बजरंग दल की गौरक्षक इकाई गोरक्षा दल का प्रमुख है। वह मेवात क्षेत्र में बेहद सक्रिय है, जो पशु तस्करी के लिए कुख्यात है।
इसके अलावा, मोनू कथित तौर पर हरियाणा और राजस्थान में पशु तस्करों के खिलाफ बजरंग दल के अभियान का नेतृत्व कर रहा है। वह गुरुग्राम में बजरंग दल के जिला संयोजक भी हैं।
नूंह हिंसा कनेक्शन
हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि नूंह जिले में एक धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुईं। अफवाहें फैलने के बाद कि भिवानी हत्याओं का मुख्य आरोपी फरार गोरक्षक मोनू मानेसर भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा।
मोनू, जो एक गोरक्षक भी है, ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इसके बजाय हिंसा भड़काने के लिए एक कांग्रेस विधायक को दोषी ठहराया है।