Monu Manesar: नूंह दंगा मामले में मोनू मानेसर को मिली जमानत, फिर भी एक अन्य मामले के चलते जेल में रहना होगा

By रुस्तम राणा | Published: October 16, 2023 09:05 PM2023-10-16T21:05:45+5:302023-10-16T21:05:45+5:30

गौरक्षक मोनू मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि जमानत नूंह के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार वर्मा की अदालत ने दी। हालाँकि, मानेसर अभी भी गुरुग्राम के पटौदी में एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है।

Monu Manesar Gets Bail In Nuh Riots Case, To Stay In Jail In Another Case | Monu Manesar: नूंह दंगा मामले में मोनू मानेसर को मिली जमानत, फिर भी एक अन्य मामले के चलते जेल में रहना होगा

Monu Manesar: नूंह दंगा मामले में मोनू मानेसर को मिली जमानत, फिर भी एक अन्य मामले के चलते जेल में रहना होगा

Highlightsमानेसर के वकील ने कहा, मोनू मानेसर को जमानत मिल गई और उन्होंने 1 लाख रुपये का मुचलका भराउन्होंने कहा कि जमानत नूंह के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार वर्मा की अदालत ने दीहालाँकि, मानेसर अभी भी गुरुग्राम के पटौदी में एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है

नूंह:हरियाणा की एक अदालत ने सोमवार को नूंह हिंसा मामले में गौरक्षक मोनू मानेसर को जमानत दे दी। उनके वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा, "मोनू मानेसर को जमानत मिल गई और उन्होंने 1 लाख रुपये का मुचलका भर दिया।" भारद्वाज ने कहा कि जमानत नूंह के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार वर्मा की अदालत ने दी। हालाँकि, मानेसर अभी भी गुरुग्राम के पटौदी में एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है।

बता दें कि नूंह हिंसा मामले में उसे 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। नूंह पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर उस संदेश से संबंधित है जो उन्होंने कथित तौर पर विहिप द्वारा पहले बाधित यात्रा को "फिर से शुरू" करने के लिए 28 अगस्त को एक और जुलूस निकालने की योजना के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

नूंह पुलिस ने पहले कहा था कि पोस्ट में धर्म के आधार पर समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया गया है। 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक धार्मिक जुलूस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस घटना और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में छह लोग मारे गए थे। गुरुग्राम से सटे एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई।

हरियाणा के गुरुग्राम की पटौदी अदालत ने बुधवार को गोरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर को 'हत्या के प्रयास' मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राजस्थान की एक जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मोनू मानेसर पर फरवरी में दो मुस्लिम व्यक्तियों, नासिर और जुनैद की हत्या के लिए राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनके जले हुए शव 16 फरवरी को राजस्थान-हरियाणा सीमा पर एक वाहन में पाए गए थे, जब कुछ गौरक्षकों ने उन पर गाय तस्करी का आरोप लगाया था।

पिछले महीने हरियाणा के नूंह की एक अदालत से उसके लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया था। गिरफ्तारी पिछले महीने नूंह पुलिस ने गुरुग्राम के मानेसर से की थी। कुछ दिन पहले उन्हें राजस्थान से वापस गुरुग्राम लाया गया और पटौदी की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

Web Title: Monu Manesar Gets Bail In Nuh Riots Case, To Stay In Jail In Another Case

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