मांस कारोबारी मोईन कुरैशी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना को 29 अक्टूबर तक का समय दिया है। 29 अक्टूबर तक अस्थाना अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बता दें कि सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर बीफ़ कारोबारी मोईन क़ुरैशी समेत कई अन्य गंभीर मामलों के आरोपियों से घूस लेने का केस दर्ज किया है।
इसके अलावा दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि सहित संरक्षित किए जाएंगे। बता दें कि सीबीआई ने अपने ही दफ्तर में छापेमारी की थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मांस कारोबारी मोईन कुरैशी मामले को लेकर अपने ही डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसने मंगलवार (23 अक्टूबर) को गिरफ्तार किए गए देवेंद्र कुमार के लिए 10 दिन के रिमांड की मांग की है, जबकि देवेंद्र कुमार के वकील ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में जमानत की अर्जी दी है।
इधर, मामला बढ़ने के बाद सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने भी कोर्ट की शरण ली है और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए और उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाए।