अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 2018 के ट्वीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे

By रुस्तम राणा | Published: July 11, 2022 07:05 PM2022-07-11T19:05:41+5:302022-07-11T19:07:16+5:30

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत द्वारा जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद उन्होंने दिल्ली की अदालत में जमानत याचिका लगाई है।

Mohd Zubair of Alt News moves Delhi court for bail in 2018 tweet case | अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 2018 के ट्वीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे

अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 2018 के ट्वीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे

Highlightsलखीमपुर खीरी जिले की अदालत ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजादिल्ली की अदालत उनकी जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी

नई दिल्ली: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अब जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में रुख किया है। उन्होंने 2018 के एक ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत के लिए सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत द्वारा जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद उन्होंने दिल्ली की अदालत में जमानत याचिका लगाई है। उनके खिलाफ पिछले साल नवंबर में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अदालत उनकी जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी।

बता दें कि बीते 27 जून को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जुबैर इस समय दिल्ली में न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद, 33 वर्षीय पत्रकार को लखीमपुर द्वारा वारंट जारी किया गया था। साथ ही उन्होंने कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए भी कहा गया था। 

जुबैर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जून के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनके 'घृणा फैलाने वाले' ट्वीट पर सीतापुर में 1 जून को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। जुबैर ने कहा कि उन्हें कई ट्वीट्स का हवाला देते हुए जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ा, जिसमें पुलिस अधिकारियों को टैग किया गया और उनकी हिरासत में हत्या की मांग की गई।

Web Title: Mohd Zubair of Alt News moves Delhi court for bail in 2018 tweet case

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