शहाबुद्दीन की HC में याचिका,कहा- 'नहीं मिलता पेट भर खाना, जेल में नहीं हो रहा अच्छा व्यवहार'

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: March 22, 2018 09:33 AM2018-03-22T09:33:03+5:302018-03-22T09:33:03+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादास्पद राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा एक याचिका पेश की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई और आप सरकार से बुधवार को जवाब मांगा है।

Mohammad Shahabuddin moves Delhi High Court over 'torture' in Tihar Jail | शहाबुद्दीन की HC में याचिका,कहा- 'नहीं मिलता पेट भर खाना, जेल में नहीं हो रहा अच्छा व्यवहार'

शहाबुद्दीन की HC में याचिका,कहा- 'नहीं मिलता पेट भर खाना, जेल में नहीं हो रहा अच्छा व्यवहार'

नई दिल्ली (22 मार्च): दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादास्पद राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा एक याचिका पेश की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई और आप सरकार से बुधवार को जवाब मांगा है। याचिका मे आरोप लगाते हुए कहा गया है  उन्हें पिछले साल फरवरी से कानून के खिलाफ और बिना किसी अदालती आदेश के यहां तिहाड़ जेल में एकांत कारावास में रखा गया है। 

इतना ही नहीं शहाबुद्दीन के साथ जेल के अंदर अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। दायर की गई याचिका नें कहा गया है कि उनको जेल में अकेले बंद कर दिया जाता है, जहां वो किसी से बात नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। शहाबुद्दीन की तरफ से कहा गया है कि उसे कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी जाए ताकि वह बता सके कि जेल में उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। 

शहाबुद्दीन के द्वारा कहा गया है कि उन्हें तिहाड़ जेल कैंटीन की सुविधा और विशेष तौर पर अंडा और दूध नहीं दिया जाता है। जबकि डॉक्टर के द्वारा उनको ये सब खाने को कहा गया है। ऐसे में अब तिहाड़ लाए जाने के बाद से उनका वजन 15 किलोग्राम घटा है।

शहाबुद्दीन पर फिलहाल 45 आपराधिक मामले चल रहे हैं। साल 2017 में पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को एसिड अटैक केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या के मामले में भी शाहबुद्दीन के खिलाफ जांच कर रही है।

Web Title: Mohammad Shahabuddin moves Delhi High Court over 'torture' in Tihar Jail

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