तीन तलाक पर बिल लाएगी केंद्र सरकार, ये विधयक भी मोदी सरकार की प्राथमिकता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 12, 2019 07:40 PM2019-06-12T19:40:30+5:302019-06-12T19:40:30+5:30

तीन तलाक अध्यादेश पिछले साल 2018 फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे लेकिन पिछली सरकार 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में उन्हें संसद से पारित कानून में नहीं बदल सकी।

Modi Govt. introduce the triple talaq bill in the upcoming parliament session | तीन तलाक पर बिल लाएगी केंद्र सरकार, ये विधयक भी मोदी सरकार की प्राथमिकता

तीन तलाक पर बिल लाएगी केंद्र सरकार, ये विधयक भी मोदी सरकार की प्राथमिकता

Highlightsकानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी।प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पहले के अध्यादेश के प्रावधान ही बिल में रहेंगे। 

नरेन्द्र मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट-सत्र 16 जून से 26 जुलाई तक चलने वाला है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में नरेन्द्र मोदी सरकार तीन तलाक का विधयेक पास कराने के लिए पेश करेगी। 12 जून को नरेन्द्र मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर बिल लाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पहले के अध्यादेश के प्रावधान ही बिल में रहेंगे। 

तीन तलाक की विधयेक पर कुछ दिनों पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा था,  फौरी तीन तलाक (का मुद्दा) हमारे (भाजपा) घोषणापत्र का हिस्सा है। तो इसे हम बिल्कुल पास कराएंगे।

तीन तलाक अध्यादेश पिछले साल 2018 फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे लेकिन पिछली सरकार 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में उन्हें संसद से पारित कानून में नहीं बदल सकी। फिर से निर्वाचित होने के बाद सत्ता में आयी नरेंद्र मोदी सरकार ने उन प्रस्तावित कानूनों पर फिर से जोर देने का फैसला किया है। इन अध्यादेशों को सत्र शुरू होने के 45 दिनों के अंदर कानून में बदलना होगा, अन्यथा उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी।

ये विधयेक भी सरकार की प्राथमिकता 

तीन तलाक के अलावा राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक, वाहन विधेयक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण, कंपनी (संशोधन), आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं। 

Web Title: Modi Govt. introduce the triple talaq bill in the upcoming parliament session

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