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वित्त मंत्रालय ने दी सफाई, सरकारी नौकरी में भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह की होंगी भर्तियां

By पल्लवी कुमारी | Updated: September 6, 2020 08:29 IST

वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यय विभाग के शुक्रवार (4 सितंबर) का जो सर्कुलर है, वो किसी भी पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। ये किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करेगा। 

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ठळक मुद्देवित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकारी नौकरी की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।सर्कुलर में कहा गया है कि व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। 

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई है। सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक को लेकर वित्त मंत्रालय ने शनिवार (5 सितंबर) को ट्वीट कर सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने सरकारी नौकरी पर भर्ती पर रोक नहीं लगाई हैं। भर्तियां पहले की तरह ही होंगी। 

वित्त मंत्रालय की ओर ट्वीट किया गया, भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कर्मचारी चयन आयोग, यूपीएससी, आरएलवी भर्ती बोर्ड, आदि जैसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यय विभाग के शुक्रवार (4 सितंबर) का जो सर्कुलर है, वो किसी भी पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। ये किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करेगा। 

जानिए वित्त मंत्रालय की ओर जारी सर्कुलर में क्या कहा गया है?

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि मौजूदा राजकोषीय स्थिति और सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। इसके पीछे की तर्क दी थी कि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें। 

सर्कुलर में नए पदों की भर्तियों के लिए कहा गया है कि इनपर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। 

वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया गया है कि अगर एक जुलाई, 2020 के बाद यदि नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे रिक्त ही रखा जाए

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