खनिज कानून संशोधन अध्यादेश को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री ने कहा- कोयला क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 8, 2020 03:45 PM2020-01-08T15:45:05+5:302020-01-08T15:53:27+5:30
यह अध्यादेश सभी क्षेत्रों के लिये कोयला खनन को खोलने और कोयला खदानों की नीलामी के नियम को आसान करेगा।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस अध्यादेश के माध्यम से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से कोयला एवं खनन क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात होगा।
जोशी ने बताया कि भारत में कोयले की मांग काफी अधिक है लेकिन बड़े पैमाने पर इसका आयात किया जाता है। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,265 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण के लिये 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा देगी।