खनिज कानून संशोधन अध्यादेश को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री ने कहा- कोयला क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 8, 2020 03:45 PM2020-01-08T15:45:05+5:302020-01-08T15:53:27+5:30

यह अध्यादेश सभी क्षेत्रों के लिये कोयला खनन को खोलने और कोयला खदानों की नीलामी के नियम को आसान करेगा।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी। 

Mineral law amendment ordinance approved, Union Minister said - herald of new era in coal sector | खनिज कानून संशोधन अध्यादेश को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री ने कहा- कोयला क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

Highlightsजोशी ने बताया कि भारत में कोयले की मांग काफी अधिक है लेकिन बड़े पैमाने पर इसका आयात किया जाता है।खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस अध्यादेश के माध्यम से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से कोयला एवं खनन क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात होगा।

जोशी ने बताया कि भारत में कोयले की मांग काफी अधिक है लेकिन बड़े पैमाने पर इसका आयात किया जाता है। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,265 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण के लिये 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा देगी।

English summary :
Union Cabinet on Wednesday approved the Mineral Law Amendment Ordinance 2020. The proposal to this effect was approved in the meeting of the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi.


Web Title: Mineral law amendment ordinance approved, Union Minister said - herald of new era in coal sector

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे