लाइव न्यूज़ :

डीसीडब्ल्यू के नोटिस के बाद एमसीडी ने लिया फैसला, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई में तेजाब के इस्तेमाल पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: May 23, 2023 08:46 IST

एमसीडी के आदेश में कहा गया है, ‘‘अत: शौचालय की सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को अनुबंध से हटाया जाता है। एजेंसी/ऑपरेटर तेजाब की जगह शौचालय की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा जिसमें परिसरों से तेजाब जब्त करना भी शामिल है।’’

Open in App
ठळक मुद्देदिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई में तेजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस रोक को डीसीडब्ल्यू के नोटिस के बाद एमसीडी ने लगाई है। इससे पहले डीसीडब्ल्यू ने छह अप्रैल को दरियागंज में 50 लीटर तेजाब जब्त किया था।

नई दिल्ली:  दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने उसके द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालयों की सफाई में तेजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए हाल में एक आदेश जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सोमवार को यह जानकारी दी है। एमसीडी ने 2013 के उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें तेजाब हमले की घटनाएं बढ़ने पर देशभर में दुकानों पर तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी गयी थी। 

आदेश में एमसीडी ने क्या कहा है

एमसीडी के आदेश में कहा गया है, ‘‘अत: शौचालय की सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को अनुबंध से हटाया जाता है। एजेंसी/ऑपरेटर तेजाब की जगह शौचालय की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा जिसमें परिसरों से तेजाब जब्त करना भी शामिल है।’’ 

डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली में 50 लीटर तेजाब किया था जब्त

नगर निकाय ने सभी अधिकारियों, फील्ड कर्मियों और संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ‘‘शौचालयों और सार्वजनिक सुविधा केंद्रों की सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल न किया जाए।’’ बता दें कि डीसीडब्ल्यू ने छह अप्रैल को दरियागंज में जी बी पंत हॉस्पिटल के समीप महिलाओं के एक शौचालय का निरीक्षण किया था तथा खुले में रखा लगभग 50 लीटर तेजाब जब्त किया था। इस शौचालय का रखरखाव एमसीडी करती है। 

सफाई कर्मियों ने आयोग को सूचित किया था कि शौचालयों को साफ करने के लिए हर महीने तेजाब खरीदा जाता है। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के समक्ष पेश हुए और उन्होंने कहा कि नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई में तेजाब का इस्तेमाल रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। 

डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी आयुक्त को जारी किया नोटिस

उन्होंने एमसीडी तथा सफाई एजेंसी के बीच अनुबंध की एक शर्त का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि अगर सप्ताह में एक बार शौचालयों की सफाई में तेजाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो एजेंसी पर हर दिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा संचालित एक शौचालय में सफाई के लिए तेजाब के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी किया था। इसके बाद एमसीडी ने यह आदेश जारी किया है। 

टॅग्स :Municipal Corporationसुप्रीम कोर्टsupreme court
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई