मथुरा: शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा

By भाषा | Updated: March 11, 2021 00:22 IST2021-03-11T00:22:54+5:302021-03-11T00:22:54+5:30

Mathura: Shahi Idgah Management Committee asks the court for time to file its reply | मथुरा: शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा

मथुरा: शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा

मथुरा, 10 मार्च उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिन्दू आर्मी नामक संगठन के मुखिया द्वारा दाखिल किए गए दावे पर बुधवार को सुनवाई हुई।

इसमें एक प्रतिवादी ने दावे के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा। इस पर अदालत ने पांच अप्रैल तक का समय दिया है। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि हिन्दू आर्मी संगठन से संबंधित मनीष यादव ने सिविल जज (प्रवर वर्ग) नेहा बधौतिया की अदालत में गत वर्ष की 15 दिसंबर को प्रार्थना पत्र देकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह का निर्माण अवैध बताते हुए उसे हटाकर उक्त भूमि मंदिर न्यास को सौंपे जाने संबंधी दावा पेश किया था। जिस पर कई चरणों में हुई सुनवाई के पश्चात अदालत ने 20 फरवरी को मामला दर्ज कर लिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने वकालतनामा दाखिल कर अदालत से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर अदालत ने पांच अप्रैल की तारीख तय कर दी है।

फिलहाल, ईदगाह के अलावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान तथा उप्र सुन्नी सेंट्रल वक़्फ बोर्ड के चेयरमैन आदि की ओर से कोई जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

दूसरी ओर, कमोबेश इसी प्रकृति के एक अन्य दावे में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व चार अन्य अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल किए गए दावे पर भी बुधवार को इसी अदालत में सुनवाई हुई। उनके द्वारा दावे में सुधार किए जाने को लेकर प्रार्थनापत्र दिया गया। इस पर अदालत ने उन्हें 13 अप्रैल तक का समय दे दिया।

इन सभी अधिवक्ताओं ने 19 फरवरी को सिविल जज की अदालत में दावा दाखिल किया था, जो 20 फरवरी को दर्ज कर लिया गया।

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Web Title: Mathura: Shahi Idgah Management Committee asks the court for time to file its reply

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