मथुरा की अदालत ने पीएफआई की छात्र इकाई के नेता की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: March 16, 2021 23:45 IST2021-03-16T23:45:38+5:302021-03-16T23:45:38+5:30

Mathura court dismisses bail plea of PFI student unit leader | मथुरा की अदालत ने पीएफआई की छात्र इकाई के नेता की जमानत याचिका खारिज की

मथुरा की अदालत ने पीएफआई की छात्र इकाई के नेता की जमानत याचिका खारिज की

मथुरा, 16 मार्च उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की छात्र इकाई के नेता रउफ शरीफ की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

शरीफ को पिछले साल हाथरस में हुए कथित सामूहिक बलात्कार के बाद राज्य में अशांति फैलाने के लिए पैसा मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पांडेय की अदालत में बहस के दौरान जिला सरकारी वकील शिवराम सिंह ने कहा कि शरीफ के बैंक रिकॉर्ड से पता चलता है कि साजिश के पीछे मुख्य रूप से उसका हाथ था।

सिंह ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि के लिए आरोपी को विदेश से पैसा मिला।

आरोपी की जमानत याचिका के विरोध में एसटीएफ ने अदालत में कहा कि आरोपी को विदेश से लगभग दो करोड़ रुपये मिले जिसे पीएफआई के सदस्यों को दिया गया।

बचाव पक्ष के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अभियोजन पक्ष रउफ शरीफ के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

बचाव पक्ष के वकील ने कहा, ‘‘हम आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

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Web Title: Mathura court dismisses bail plea of PFI student unit leader

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