मथुरा : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी मामा को 25 साल सश्रम कारावास

By भाषा | Updated: December 5, 2021 21:22 IST2021-12-05T21:22:02+5:302021-12-05T21:22:02+5:30

Mathura: 25 years rigorous imprisonment to uncle convicted of raping minor niece | मथुरा : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी मामा को 25 साल सश्रम कारावास

मथुरा : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी मामा को 25 साल सश्रम कारावास

मथुरा (उत्तर प्रदेश), पांच दिसंबर जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग भांजी के साथ बलात्कार करने के दोषी मामा को शनिवार को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 1 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे कुल सजा का एक चौथाई समय (सवा छह साल) अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि यह मामला वृन्दावन कोतवाली क्षेत्र में 20 सितंबर 2017 को दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके सगे साले धर्मपाल ने उसकी 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया है।

मामले की जांच कर विवेचना जांच अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें आरोपी धर्मपाल पर भादवि की धारा 363/366/376 एवं पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा पेश किया गया।

अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमर सिंह ने शनिवार को धर्मपाल को जघन्य अपराध का दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसपर 1 लाख 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

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Web Title: Mathura: 25 years rigorous imprisonment to uncle convicted of raping minor niece

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