शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश
By रुस्तम राणा | Published: June 27, 2022 03:43 PM2022-06-27T15:43:39+5:302022-06-27T15:44:42+5:30
इससे पहले केतकी इसी मामले में 23 जून को जेल से रिहा हुई थी। जबकि 15 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
मुंबई: मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 21 लंबित प्राथमिकी में अंतरिम राहत दी गई है। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को टीवी एकट्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
इससे पहले केतकी इसी मामले में 23 जून को जेल से रिहा हुई थी। जबकि 15 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जिला न्यायाधीश एच.एम. पटवर्धन ने 20 हजार रुपये की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दी थी।
Marathi actress Ketaki Chitale has been granted interim relief in 21 pending FIRs registered against her by Maharashtra Police over her post against NCP chief Sharad Pawar. The High Court instructed the police not to take any coercive action against her.
— ANI (@ANI) June 27, 2022
(File photo) pic.twitter.com/2m2fyfC2Jr
आपको बता दें कि ठाणे पुलिस ने फेसबुक पर एक मराठी कविता साझा करने के लिए 14 मई 2022 को चिताले को गिरफ्तार किया था, जिसमें पवार के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक बात कही गई थी। ठाणे की कलवा पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में चिताले के खिलाफ 20 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं।