नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी के लिए पूरे देश में एक जैसी नीति बनाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी छुट्टी को अनिवार्य बनाने से अनजाने में महिलाओं के रोज़गार के मौकों को नुकसान पहुँच सकता है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने याचिका को निपटाते हुए संबंधित अधिकारी को यह अधिकार दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव की जांच करें।
कोर्ट ने कार्यस्थल पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई
सुनवाई के दौरान, बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य नीति बनाने से कार्यस्थलों पर ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं जिनकी उम्मीद न की गई हो।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि कानून के तहत नियोक्ताओं के लिए महिलाओं को अतिरिक्त सवेतन अवकाश देना अनिवार्य कर दिया जाता है, तो वे उन्हें नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकते हैं।
बेंच ने यह चेतावनी भी दी कि इस तरह का कानून महिलाओं के बारे में बनी-बनाई धारणाओं को और मज़बूत कर सकता है, और मासिक धर्म को एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया के बजाय एक बाधा के रूप में पेश कर सकता है।
वकील द्वारा याचिका दायर
यह PIL वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी, जिसमें सभी शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर 'मासिक धर्म अवकाश' देने के लिए एक समान नीति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद ने दलील दी कि कई संस्थानों और राज्यों ने इस तरह के प्रावधानों को लागू करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।
मौजूदा नीतियों के उदाहरण
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने केरल में शुरू की गई पहलों का ज़िक्र किया, जहाँ कुछ शिक्षण संस्थानों ने महिला छात्राओं को इस मामले में कुछ छूट दी है।
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ निजी कंपनियों ने अपनी मर्ज़ी से अपने कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीतियां लागू की हैं।
स्वैच्छिक नीतियों का स्वागत
इस दलील का जवाब देते हुए, बेंच ने कहा कि संस्थानों और कंपनियों द्वारा उठाए गए स्वैच्छिक कदम तो अच्छी बात हैं, लेकिन उन्होंने कानून बनाकर ऐसे प्रावधानों को थोपने के खिलाफ आगाह भी किया।
चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने से महिलाओं के पेशेवर अवसरों पर बुरा असर पड़ सकता है, अगर नियोक्ता उन्हें नौकरी के लिए कम उपयुक्त समझने लगें।
कोर्ट ने अधिकारियों से अभ्यावेदन पर विचार करने को कहा
पेश की गई दलीलों पर गौर करते हुए, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही संबंधित अधिकारियों के सामने अपना अभ्यावेदन पेश कर चुका है।
कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस अनुरोध की जांच करे और यह तय करे कि क्या संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद मासिक धर्म अवकाश के लिए कोई नीतिगत ढांचा तैयार करने पर विचार किया जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि जब मामला पहले से ही विचाराधीन है, तो बार-बार मुकदमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।