मप्र में भवन निर्माण की अनुमति के लिए पौधा रोपण की अनिवार्य शर्त

By भाषा | Published: June 5, 2021 08:15 PM2021-06-05T20:15:10+5:302021-06-05T20:15:10+5:30

Mandatory condition of planting saplings for building permission in MP | मप्र में भवन निर्माण की अनुमति के लिए पौधा रोपण की अनिवार्य शर्त

मप्र में भवन निर्माण की अनुमति के लिए पौधा रोपण की अनिवार्य शर्त

भोपाल, पांच जून मध्यप्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति हासिल करने के लिए अब भवन बनाने वाले को एक पौधा लगाना होगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को घोषणा की, ‘‘ अब भवन निर्माण की अनुमति इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा। नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत अर्थात जिस भी स्तर का नगरीय निकाय हो भवन निर्माण की अनुमति के लिए पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा।’’

उन्होंने कहा कि यह शर्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों पर भी लागू रहेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार घरों के अलावा स्कूल, पंचायत भवन, खेत आदि में पेड़ लगाए जाएंगे, सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिए भी यह शर्त रहेगी। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में जितने फ्लेट बनेंगे, उतने पेड़ बिल्डर को लगाने होंगे। सभी शासकीय, गैर-शासकीय भवनों के निर्माण में पेड़ लगाने की शर्त जोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति स्व-प्रेरणा से भी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पर्यावरण सुधार हमारे लिए नारा नहीं मंत्र है।

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Web Title: Mandatory condition of planting saplings for building permission in MP

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