रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Updated: September 24, 2021 11:33 IST2021-09-24T11:33:28+5:302021-09-24T11:33:28+5:30

Man gets life imprisonment for killing a relative | रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

बहराइच (उप्र), 24 सितंबर बहराइच जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को चार साल पहले अपने रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने शुक्रवार को बताया कि साल 2017 में सुजौली थाना अंतर्गत रमपुरवा गांव में सुनील ने अपने बहनोई के छोटे भाई पिंटू की हत्या कर दी थी।

कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनील को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का जुर्माना लगाया।

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Web Title: Man gets life imprisonment for killing a relative

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