राजस्थान में दो बच्चियों से बलात्कार के मामले में दोषी व्यक्ति को मिला आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: April 1, 2021 18:47 IST2021-04-01T18:47:56+5:302021-04-01T18:47:56+5:30

Man convicted for raping two girls in Rajasthan gets life imprisonment | राजस्थान में दो बच्चियों से बलात्कार के मामले में दोषी व्यक्ति को मिला आजीवन कारावास

राजस्थान में दो बच्चियों से बलात्कार के मामले में दोषी व्यक्ति को मिला आजीवन कारावास

कोटा (राजस्थान), एक अप्रैल राजस्थान के बूंदी जिले में एक पॉक्सो अदालत ने 2019 में पांच और छह साल की दो बहनों से बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बूंदी की पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत नंबर 2 ने चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले हीरालाल खाटी (27) को दो बच्चियों से बलात्कार करने को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत के सरकारी वकील महावीर मेघवाल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अरूण कुमार जैन ने बुधवार को खाटी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया तथा उसे उसकी स्वाभाविक मृत्यु होने तक कैद की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि दोनों पीड़िता के पिता ने चार जुलाई 2019 को डाबी पुलिस थाने में खाटी के खिलाफ बलात्कार का एक मामला दर्ज कराया था, जो उनके डाबी कस्बा स्थित उनके मकान में किराये पर रहता था।

मेघवाल ने बताया कि पुलिस ने घटना के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जल्द ही खाटी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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Web Title: Man convicted for raping two girls in Rajasthan gets life imprisonment

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