अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ SC पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा-नहीं घटा सकते CBI चीफ का कार्यकाल

By भाषा | Updated: November 3, 2018 15:32 IST2018-11-03T15:32:04+5:302018-11-03T15:32:04+5:30

लोकसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है।

Mallikarjun Kharge go SC to against leave to CBI Chief Alok Verma on leave says | अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ SC पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा-नहीं घटा सकते CBI चीफ का कार्यकाल

अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ SC पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा-नहीं घटा सकते CBI चीफ का कार्यकाल

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को 'अवैध' और सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए इसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

लोकसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है।


उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। 

खड़गे ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन भी है।’’ 

पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने खड़गे से कहा था कि वह इस संबंध में याचिका दायर करें। खड़गे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य भी हैं। 

Web Title: Mallikarjun Kharge go SC to against leave to CBI Chief Alok Verma on leave says

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