अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ SC पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा-नहीं घटा सकते CBI चीफ का कार्यकाल
By भाषा | Updated: November 3, 2018 15:32 IST2018-11-03T15:32:04+5:302018-11-03T15:32:04+5:30
लोकसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है।

अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ SC पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा-नहीं घटा सकते CBI चीफ का कार्यकाल
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को 'अवैध' और सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए इसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है।
It's a violation of CBI Act. CVC also violated rules, asking him to go on leave. Therefore we thought when violation is there&it's clear-cut PMO's direct involvement in autonomous bodies. So I've challenged that & I've filed a petition before SC. Let's see what happens: M Kharge pic.twitter.com/J7ZptV0MXW
— ANI (@ANI) November 3, 2018
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है।
खड़गे ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन भी है।’’
पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने खड़गे से कहा था कि वह इस संबंध में याचिका दायर करें। खड़गे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य भी हैं।