महाराष्ट्र: भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ मानहानि मामले में हुआ वारंट जारी
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: November 22, 2023 09:50 AM2023-11-22T09:50:47+5:302023-11-22T09:56:33+5:30
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में मंगलवार को भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में मंगलवार को भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। खबरों के अनुसार कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया क्योंकि वह नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे।
जानकारी के अनुसार अदालत ने पिछले महीने नितेश राणे को मामले में समन जारी करके कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।
इस साल मई में नितेश राणे ने कथित तौर पर संजय राउत को एक "सांप" के रूप में संबोधत किया था, जो 10 जून 2023 तक उद्धव ठाकरे को छोड़ देंगे और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो जाएंगे।
नितेश राणे ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा था, "यह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। संजय राउत 10 जून को एनसीपी में शामिल होंगे।"
भाजपा नेता राणे ने आगे दावा किया कि शिवसेना नेता संजय राउत शरद पवार के भतीजे अजित पवार के कट्टर विरोधी हैं, अगर अजित पवार एनसीपी छोड़ देंगे तो राउत शरद पवार की पार्टी में शामिल हो जायेंगे।
उन्होंने कहा था, "मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय राउत शरद पवार के पीछे पड़े हैं क्योंकि वह जल्द ही एनसीपी में शामिल होने वाले हैं और इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कर रहे हैं। संजय राऊत ने हमेशा अजित पवार का विरोध किया है। इसलिए उनकी बस एक ही शर्त है कि अजित पवार पार्टी से बाहर चले जाएं तो वह एनसीपी में शामिल हो जाएंगे।"
गौरतलब है कि 10 जून को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस है. जब राणे का दावा किया गया तो शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी दोनों ने तुरंत इसे खारिज कर दिया था।