महाराष्ट्र: रेमडेसिविर की कालाबाजारी के छह आरोपियों को नहीं मिली जमानत

By भाषा | Updated: May 9, 2021 14:21 IST2021-05-09T14:21:55+5:302021-05-09T14:21:55+5:30

Maharashtra: Six accused of black marketing of Remedesvir did not get bail | महाराष्ट्र: रेमडेसिविर की कालाबाजारी के छह आरोपियों को नहीं मिली जमानत

महाराष्ट्र: रेमडेसिविर की कालाबाजारी के छह आरोपियों को नहीं मिली जमानत

लातूर (महाराष्ट्र), नौ मई महाराष्ट्र में यहां एक अदालत ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कथित कालाबाजारी के लिए पिछले महीने गिरफ्तार किए गए छह लोगों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह ‘‘अत्यंत गंभीर अपराध’’ है।

छह आरोपियों-ऋषिकेश माधव कासपेट, शरद नागनाथ डोम्बे, ओम सुदर्शन पुरी, सिद्धेश्वर राजेंद्र सुरवासे, किरण भारत मुदाले और केदार केंगर को 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने पहले बताया था कि इन लोगों के पास से रेमडेसिविर की दो शीशियां मिली थीं और उनकी हर शीशी 25 हजार रुपए में बेचने की कथित योजना थी।

उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Web Title: Maharashtra: Six accused of black marketing of Remedesvir did not get bail

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