महाराष्ट्र: सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में वर्ग ए और बी कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति

By भाषा | Updated: September 28, 2021 13:49 IST2021-09-28T13:49:43+5:302021-09-28T13:49:43+5:30

Maharashtra: Compassionate appointment to the kin of class A and B employees in case of death in service | महाराष्ट्र: सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में वर्ग ए और बी कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति

महाराष्ट्र: सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में वर्ग ए और बी कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति

मुंबई, 28 सितंबर महाराष्ट्र सरकार ने सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में वर्ग ए और वर्ग बी कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि इस नीति का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले प्रमुख सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पहले, वर्ग सी और वर्ग डी के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए ही ऐसी नीति थी और महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वर्ग ए और वर्ग बी के अधिकारियों के लिए भी इस नीति का विस्तार करने पर विचार कर रही थी।

राज्य सरकार के ए और बी वर्ग के कर्मचारियों के पात्र परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय इस साल 26 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया था। आदेश के मुताबिक इसी के आधार पर वर्ग ए और वर्ग बी के कर्मचारियों को भी इस नीति का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

आदेश के मुताबिक यह नीति एक जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।

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Web Title: Maharashtra: Compassionate appointment to the kin of class A and B employees in case of death in service

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