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महाराष्ट्र: ऑनर किलिंग के मामले में 6 लोगों को मौत की सजा

By IANS | Updated: January 20, 2018 15:32 IST

कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने और सरकार को पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।

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महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2013 में तीन दलित युवकों की ऑनर किलिंग के मामले में स्थानीय अदालत ने सभी छह दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। नासिक जिला सत्र अदालत ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित फैसले में छह को दोषी माना था जबकि एक को बरी कर दिया था। विशेष सरकारी अभियोजक उज्‍जवल निकम ने कहा कि प्रत्येक दोषी को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने और सरकार को पीड़ितों के परिवारों को यह मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, मुआवजे की कुछ राशि पहले ही पीड़ित परिवार को दी जा चुकी है।

इस मामले में जिन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उनमें पोपट वी.दरांडाले, गणेश पी.दरांडाले, प्रकाश वी.दरांडाले, रमेश वी.दरांडाले, अशोक नवागिरे और संदीप कुरहे हैं।

सचिन घारू सहित दलित युवकों को पोपट वी.दरांडाले ने सोनई गांव में मौत के घाट उतार दिया था। सचिन, पोपट वी.दरांडाले की बेटी से प्यार करता था। अन्य दोषियों में लड़की का भाई गणेश और परिवार के अन्य लोग और दोस्त शामिल थे। मामले में एक सहओरापी अशोक आर.फाल्के को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 

टॅग्स :महाराष्ट्रकोर्ट
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