मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों के कुछ उपबंधों पर रोक लगायी

By भाषा | Published: September 16, 2021 07:01 PM2021-09-16T19:01:03+5:302021-09-16T19:01:03+5:30

Madras High Court stays certain provisions of new IT rules | मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों के कुछ उपबंधों पर रोक लगायी

मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों के कुछ उपबंधों पर रोक लगायी

चेन्नई, 16 सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी। पिछले महीने ऐसे ही मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा ही आदेश पारित किया था।

अदालत ने नियम 9 के उपबंध (1) एवं (3) पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। ये उप-खंड आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं। इन उपबंधों को इस साल फरवरी में मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। नियम के तहत यह जरूरी है कि सभी ऑनलाइन प्रकाशक "आचार संहिता" का पालन करें।

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ ने बृहस्पतिवार को कर्नाटकी संगीतकार टीएम कृष्णा और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जनहित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगायी है। इस एसोसिएशन में 13 मीडिया संस्थान और अन्य लोग शामिल हैं। इन याचिकाओं में नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील में प्रथम दृष्टया आधार है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को उनकी आजादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है।

अदालत को बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में इसी तरह के मामले लंबित हैं और उन पर अगले महीने के पहले सप्ताह में सुनवाई होनी है। इस पर उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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Web Title: Madras High Court stays certain provisions of new IT rules

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