मद्रास उच्च न्यायालय : ‘ अन्नदान योजना ’ से जरूरतमंदों को खाना देने के खिलाफ याचिका खारिज
By भाषा | Published: July 21, 2021 08:33 PM2021-07-21T20:33:21+5:302021-07-21T20:33:21+5:30
चेन्नई, 21 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा ‘अन्नदान योजना’ से भोज्य पदार्थ गरीबों में बांटने से रोकने का अनुरोध किया गया था।
मदुरै स्थित हिंदू धर्म परिषद के प्रबंध न्यासी के के रमेश ने जनहित याचिका दायर कर 27 मई के राज्य सरकार के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पीठ ने नवीनतम आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे ‘उपहार’ वितरण में हिस्सा नही लेने को स्वतंत्र है।
सरकारी आदेश, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ व्यवस्था विभाग की ओर से विज्ञप्ति के रूप में जारी किया गया था जिसमें ‘अन्नदान’ योजना और कोष से ‘ कोविड राहत’ के तहत खाने के पैकेट देने की घोषणा की गई थी।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि महामारी की भयावहता और खासतौर पर दूसरी लहर के दौरान, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी मदद कर सकता है उससे मदद ली जाए।
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