मद्रास उच्च न्यायालय ने अर्चकों की नियुक्ति पर यथास्थिति के आदेश दिए

By भाषा | Updated: August 9, 2021 17:08 IST2021-08-09T17:08:20+5:302021-08-09T17:08:20+5:30

Madras High Court orders status quo on appointment of Archakas | मद्रास उच्च न्यायालय ने अर्चकों की नियुक्ति पर यथास्थिति के आदेश दिए

मद्रास उच्च न्यायालय ने अर्चकों की नियुक्ति पर यथास्थिति के आदेश दिए

चेन्नई, नौ अगस्त मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू मंदिरों में ‘अर्चकों’ (मुख्य पुजारियों) की नियुक्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति डॉ अनीता सुमंत ने पिछले सप्ताह अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्य सेवा संगम की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि सात अगस्त थी।

न्यायालय ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया।

न्यायाधीश ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2020 की प्रतियां मामले में अन्य पक्षकारों को देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने राज्य के मंदिरों में अर्चक, ओधुवर और परिचारकर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया है। यह विज्ञापन छह जुलाई को जारी किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Madras High Court orders status quo on appointment of Archakas

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे