विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए

By भाषा | Updated: June 1, 2021 22:58 IST2021-06-01T22:58:08+5:302021-06-01T22:58:08+5:30

Madras High Court issues directions for appointment in universities | विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए

विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए

चेन्नई, एक जून मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति आर माधवन ने कोयंबटूर स्थित भरथियार विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति को सहायक तकनीकी अधिकारी (पुस्तकालय) के रूप में नियुक्त किए जाने और फिर तकनीकी अधिकारी के रूप में उसे पदोन्नत करने में अनियिमितताओं के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि उक्त पद पर अवैध तरीके से नियुक्ति के मामले में विश्वविद्यालय चयन समिति के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही पर आगे बढ़े।

निर्देशों में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कुछ भी अवैध पाया जाए तो उसे सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।

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Web Title: Madras High Court issues directions for appointment in universities

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