मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक को निलंबित करने को कहा

By भाषा | Updated: March 16, 2021 21:39 IST2021-03-16T21:39:53+5:302021-03-16T21:39:53+5:30

Madras High Court asked to suspend former Special Director General of Police accused of sexual harassment | मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक को निलंबित करने को कहा

मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक को निलंबित करने को कहा

चेन्नई, 16 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निलंबित करने को कहा है ।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने मंगलवार को अदालत में सुनवाई के लिए यह विषय प्रस्तुत किये जाने पर इस सिलसिले में यह निर्देश जारी किया है।

न्यायाधीश ने कहा कि सरकार ने मामले में दूसरे आरोपी (तत्कालीन चेंगलपट्टू पुलिस अधीक्षक) को उसके खिलाफ मामलों की गंभीरता पर विचार करते हुए उसे निलंबित रखने का सही फैसला लिया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘(प्रथम) आरोपी(पूर्व स्पेशल डीजीपी) के पद की परवाह नहीं करते हुए समान मानदंड रखना चाहिए। इस मामले की निगरानी करने का अदालत ने स्वत: फैसला लिया है क्योंकि यह जनहित से संबद्ध है और इससे राज्य में पुलिस बल की गरिमा भी जुड़ी हुई है। ’’

राज्य सरकार के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि अदालत द्वारा प्रकट की गई भावनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और आगे के घटनाक्रम से उसे अवगत कराया जाएगा।

बहरहाल, न्यायाधीश ने विषय की अगली सुनवाई 23 मार्च के लिए निर्धारित कर दी।

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Web Title: Madras High Court asked to suspend former Special Director General of Police accused of sexual harassment

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