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मध्य प्रदेश: गोरक्षा के नाम पर हिंसा या मॉब लिंचिंग पर सख्त कमलनाथ सरकार, 5 साल तक की सजा वाला विधेयक पारित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 18, 2019 09:59 IST

यदि कोई शख्स अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहीं, गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या की जाती है, तो उनकी सजा को बढ़ाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल किया जाएगा।

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ठळक मुद्दे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गोरक्षकों को भी इसके तहत सजा दी जाएगी।  विधेयक में गोरक्षा के नाम पर हिंसा एवं भीड़ हत्या करने वाले स्वयंभू गोरक्षकों को जेल की सजा का प्रावधान है। 

 गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा एवं भीड़ हत्या पर लगाम लगाने ने लिए मध्यप्रदेश सरकार बुधवार को विधानसभा में विधेयक पेश किया।  सरकार ने ‘मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2019’ को मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया। सदन में विधेयक पारित होने के बाद इसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया है। विधेयक में गोरक्षा के नाम पर हिंसा एवं भीड़ हत्या करने वाले स्वयंभू गोरक्षकों को जेल की सजा का प्रावधान है। 

कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संशोधन के विधानसभा में पारित होकर कानून बनने के बाद यदि कोई शख्स अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि वहीं, गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या की जाती है, तो उनकी सजा को बढ़ाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि संशोधन में उन लोगों को एक से तीन साल की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा जो हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का कार्य करेंगे। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गोरक्षकों को भी इसके तहत सजा दी जाएगी। 

मॉब लिंचिंग’ और ‘आनर किलिंग’ के खिलाफ कानून बनाएगी राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार भीड़ द्वारा मारपीट कर हत्या किए जाने (मॉब लिंचिंग) तथा झूठी शान की खातिर हत्या (आनर किलिंग) के खिलाफ कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त वर्ष 2019-20 के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए इस तरह की घटनाओं पर दुख जताया।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में मॉब लिंचिग को रोकने के लिये एक अधिनियम लाया जायेगा। उसी प्रकार आनॅर किलिंग के खिलाफ भी सख्त कानून लाया जायेगा। इससे पहले गहलोत ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई। राज्य में ऑनर किलिंग की एक घटना का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, ‘‘यह क्या हो रहा है। ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून लाएंगे ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके।’’

टॅग्स :मॉब लिंचिंगगायकमलनाथ
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