Madhya Pradesh Lockdown: प्रशासन के मना करने के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, 40 लोगों पर कई धाराओंं में दर्ज हुआ केस

By गुणातीत ओझा | Published: April 10, 2020 12:22 PM2020-04-10T12:22:54+5:302020-04-10T12:22:54+5:30

सरकार के कई बार मना करने के बावजूद मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कई लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। सामूहिक तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने एक समुदाय के 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव के सरपंच सहित 40 लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामूहिक तौर पर नमाज अदा करते हुए मिले।

Madhya Pradesh Lockdown: fir on 40 people who were found offering prayers inside mosque in chhindwara | Madhya Pradesh Lockdown: प्रशासन के मना करने के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, 40 लोगों पर कई धाराओंं में दर्ज हुआ केस

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोगों ने मस्जिद में अदा की नमाज।

Highlightsमध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में लॉकडाउन की अवहेलना कर सामूहिक तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने एक समुदाय के 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और मध्यप्रदेश जन सुरक्षा कानून 1949 की सम्बद्ध धाराएं भी लगाई गई हैं।

छिंदवाड़ा। जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीट दूर एक गांव में लॉकडाउन की अवहेलना कर सामूहिक तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने एक समुदाय के 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस निरीक्षक मुकेश द्विवेदी ने बताया कि जिले के चौरई तहसील के खैरीखुर्द गांव में बृहस्पतिवार रात एक मस्जिद में गांव के सरपंच सहित 40 लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामूहिक तौर पर नमाज अदा करते हुए मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस को लॉकडाउन का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर लोगों के इकठ्ठा होने की सूचना मिली थी।

इस पर पुलिस के गश्ती दल द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 (पांच या अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध), भादंवि की धारा 188 (सरकारी सेवक के कानूनी आदेश की अवहेलना), धारा 269 (उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और मध्यप्रदेश जन सुरक्षा कानून 1949 की सम्बद्ध धाराएं भी लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई तथा बाद में वहीं मौके पर जमानत पर छोड़ दिया गया । द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यदि जरुरत पड़ी तो आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा।

कोरोना वायरस के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया एस्मा

कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के चलते इसके बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों के हित को देखते हुए बुधवार से अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून :एस्मा: लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा, ''नागरिकों के हित को देखते हुए बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्य प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट जिसे एस्मा या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।''

मध्यप्रदेश में छोटे कस्बों तक पहुंचा कोरोना, कुल मामले बढ़कर 441 हुए

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर में अब तक कोरोना के 235 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं भोपाल में यह आंकड़ा 99 है। इसके साथ ही अब यह बीमारी प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच गई है जिससे राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 441 हो गयी है।

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