Khasgi Trust Property: होलकर राज परिवार का मामला,अरबों रुपए की संपत्ति, मध्य प्रदेश सरकार लेगी अपने अधिकार में

By शिवअनुराग पटैरया | Published: October 6, 2020 09:09 PM2020-10-06T21:09:40+5:302020-10-06T21:09:40+5:30

खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड आदि शामिल है. खासगी ट्रस्ट को देखभाल के लिए मिली संपत्तियां बेचे जाने के मामले में हाईकोट में दायर शासन की अपील पर बीते सोमवार को विस्तृत फैसला आ गया.

madhya pradesh indore Khasgi Trust Property Case Holkar Raj family assets worth billions Madhya Pradesh government take over | Khasgi Trust Property: होलकर राज परिवार का मामला,अरबों रुपए की संपत्ति, मध्य प्रदेश सरकार लेगी अपने अधिकार में

उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रस्ट ने जितनी भी संपत्तियां बेची हैं उनके सौदे शून्य करवाकर शासन कब्जा लेने का प्रयास करे.

Highlightsउच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि ट्रस्ट व ट्रस्टी को 26 राज्यों में 250 संपत्ति केवल देखभाल के लिए मिली थी. ट्रस्ट ने सप्लीमेंट्री डीड बना ली थी, जो पूरी तरह गलत थी. इसे भी शून्य घोषित किया जाता है.. इन संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.

इंदौरः इंदौर के होलकर राज परिवार के खासगी ट्रस्ट के द्वारा देश के 26 राज्यों में 250 ज्यादा संपत्तियों को लेकर हाईकोट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने इन संपत्तियों का कब्जा लेगी है.

उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह संपत्तियां प्रदेश सरकार की हैं. इन संपत्तियों की कीमत अरबों रुपए है. खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड आदि शामिल है. खासगी ट्रस्ट को देखभाल के लिए मिली संपत्तियां बेचे जाने के मामले में हाईकोट में दायर शासन की अपील पर बीते सोमवार को विस्तृत फैसला आ गया.

उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि ट्रस्ट व ट्रस्टी को 26 राज्यों में 250 संपत्ति केवल देखभाल के लिए मिली थी. इन संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. इस काम के लिए ट्रस्ट ने सप्लीमेंट्री डीड बना ली थी, जो पूरी तरह गलत थी. इसे भी शून्य घोषित किया जाता है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रस्ट ने जितनी भी संपत्तियां बेची हैं उनके सौदे शून्य करवाकर शासन कब्जा लेने का प्रयास करे. खासगी ट्रस्ट के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर अवैध निर्माण हुआ है, ट्रस्ट पर खुर्दबुर्द करने के आरोप लगे है, इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से बेची गई है उन पर सरकार कार्यवाई करेगी. ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने का हर संभव प्रयास  सरकार करेगी.मुख्यमंत्री ने कहा कि खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उन्हें हटा कर उनकी मूल स्थिति में पहुंचाया जाए.

इसके साथ ही ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड, रिवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाए. उच्च स्तरीय बैठक में सीएस, डीजीपी, मुख्यमंत्री के पीएस, ओएसडी मकरंद देउसकर, डीजी ईओडब्ल्यू बैठक में हुए शामिल हुए.

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