Madhya Pradesh High Court: 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स बलात्कार नहीं', कोर्ट ने कहा
By धीरज मिश्रा | Updated: May 3, 2024 15:23 IST2024-05-03T15:19:50+5:302024-05-03T15:23:09+5:30
Madhya Pradesh High Court: पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा।

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Madhya Pradesh High Court: पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने कहा कि 'मैरिटल रेप' को भारत में अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। बेंच ने आगे कहा कि वैध विवाह के बाद एक पत्नी जिसकी उम्र 15 साल से अधिक है वह अपने पति के साथ रह रही है और पति के द्वारा उसके साथ संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसमें पत्नी की सहमति महत्वहीन है।
Noting that 'Marital rape' has not been recognised as an offence in India, the Madhya Pradesh High Court has observed that any sexual intercourse, including unnatural sex by a man with a wife, won't amount to rape as the consent of the wife becomes immaterial in such cases.
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हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की इस स्थिति का एकमात्र अपवाद आईपीसी की धारा 376B है। इसमें ज्यूडिशियल सेपरेशन के कारण या वैसे ही अलग रहने के दौरान अपनी ही पत्नी के साथ यौन कृत्य बलात्कार होगा। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी मनीष साहू नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज करते हुए की गई। एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 के तहत उस पर अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया गया था। चलिए जानते हैं पूरा मामला
"...insertion of penis in the anus of a woman has also been included in the definition of 'rape' and any sexual intercourse or sexual act by the husband with her wife not below the age of fifteen years is not a rape, then under these circumstances, absence of consent of wife for…
— Live Law (@LiveLawIndia) May 2, 2024
क्या है मामला
पति के खिलाफ महिला ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। महिला ने कहा कि जब वह साल 2019 में 6 और 7 जून को अपने ससुराल गई तो उसके पति ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। पत्नी ने अपनी शिकायत में आगे कहा कि, पति उसके साथ आगे भी लगातार अप्राकृतिक सेक्स करता रहा। पत्नी के एफआईआर पर पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पति ने कोर्ट में याचिका दी। पति ने अपनी याचिका में कहा कि वह दोनों पति-पत्नी हैं, इसलिए उनके बीच कोई भी संबंध क्राइम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ संभोग या यौन कृत्य बलात्कार की कटेगरी में नहीं आएगा।