मध्यप्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ लाएगी आजीवन कारावास का प्रावधान

By भाषा | Updated: December 22, 2020 21:14 IST2020-12-22T21:14:09+5:302020-12-22T21:14:09+5:30

Madhya Pradesh government will bring provision for life imprisonment against adulterants who adulterate food and medicines | मध्यप्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ लाएगी आजीवन कारावास का प्रावधान

मध्यप्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ लाएगी आजीवन कारावास का प्रावधान

भोपाल, 22 दिसंबर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान करने का फैसला लिया है।

मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ वर्तमान में दी जाने वाली तीन वर्ष तक की सजा के प्रावधान को संशोधित कर आजीवन कारावास में बदलने की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य में खाद्य और दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं तात्कालिक विधान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपमिश्रणकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिये दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 तैयार किया गया हैं। इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मिश्रा ने बताया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कोविड-19 के नकली टीके के बारे में चेतावनी दे रही हैं और मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की एक-दो घटनाओं का भी पता चला है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक्सपायरी डेट की दवा एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों को पांच साल की जेल की सजा होगी।’’

‘लव जिहाद’ के खिलाफ मध्यप्रदेश में जल्द सख्त कानून बनाए जाने के विषय पर मिश्रा ने बुधवार को कहा कि ‘मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020’ विधेयक पर 26 दिसंबर की मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी।

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