मध्य प्रदेश : कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के परिजन को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता, अनुकम्पा नियुक्ति

By भाषा | Updated: May 18, 2021 15:27 IST2021-05-18T15:27:58+5:302021-05-18T15:27:58+5:30

Madhya Pradesh: Financial assistance of five lakh rupees to the family of employees who died from Kovid, compassionate appointment | मध्य प्रदेश : कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के परिजन को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता, अनुकम्पा नियुक्ति

मध्य प्रदेश : कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के परिजन को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता, अनुकम्पा नियुक्ति

भोपाल, 18 मई मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना’ शुरू की है, जिसके तहत राज्य में कार्यरत शासकीय सेवकों की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।

मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना’ शुरू की गई है जिसमें दिवंगत कर्मचारी के परिवार के एक पात्र सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘महामारी के दौरान हमारे कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब हम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, तब ये कर्मचारी भाई-बहन दिन-रात जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं।

मिश्रा ने कहा कि ऐसे में कई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएँ भी हुई हैं, जब ऐसे भाई-बहनों की कोविड-19 से मौत हो गई, ऐसे में उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो योजनाएँ ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना’ तथा ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना’ शुरू की है।’’

मिश्रा ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में समस्त नियमित स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना’ के तहत राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक/सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।’’

उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना’ एक मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना’ 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।

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Web Title: Madhya Pradesh: Financial assistance of five lakh rupees to the family of employees who died from Kovid, compassionate appointment

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