Madhya Pradesh Assembly Election 2023: मप्र का मुख्य सचिव कौन, निर्णय जल्द, चुनाव आयोग के निर्णय पर सबकी नजर
By आकाश सेन | Published: November 23, 2023 06:51 PM2023-11-23T18:51:42+5:302023-11-23T19:17:57+5:30
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि मिलेगा या वरिष्ठता के अनुसार किसी अन्य आईएएए अधिकारी को मुख्य सचिव का प्रभार देने का होगा निर्णय ।
भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि मिलेगी या वरिष्ठता के आधार पर नए मुख्य सचिव की नियुक्त की जाएगी, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालाकी माना जा रहा है कि इस पर निर्णय एक-दो दिन में हो सकता है।
क्योंकि 30 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की दूसरी सेवावृद्धि की अवधि समाप्त हो रही है। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने है और आचार संहिता भी प्रभावी है, इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग की सहमति से होगा।
#FakeNewsAlert
— CEOMPElections (@CEOMPElections) November 23, 2023
A fake news is being shared on social media that Election Commission has given approval to the extension of tenure of Chief Secretary of Madhya Pradesh who is about to superannuate.
It is clarified that no such approval has been given by the Commission. pic.twitter.com/5ngBh6lqbs
सीएस इकबाल सिंह बैंस को दो बार मिली हैं सेवावृद्धि
मध्य प्रदेश सरकार अभी तक प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को छह-छह माह करके दो बार सेवावृद्धि का लाभ दे चुकी है। 30 नवंबर को सेवावृद्धि की अवधि समाप्त हो रही है। इससे पूर्व ही नए मुख्य सचिव को लेकर निर्णय किया जाना है।
आयोग की सहमति से ही होगा निर्णय
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण चुनाव आयोग की सहमति से ही इस पर निर्णय होगा । इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि देने या वरिष्ठता के अनुसार किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव का प्रभार देने का निर्णय होना है। यदि सेवावृद्धि नहीं दी जाती है तो प्रदेश में उपलब्ध 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा, 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान और विनोद कुमार से एक के नाम का चयन किया जा सकता है।
आयोग की ओर से ऐसी कोई मंजूरी नहीं
वही दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल बैंस को एक माह की सेवावृद्धि देने संबंधी चुनाव आयोग की मंजूरी की खबरें भी सामने आईं । लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन की ओर से सीइओएमपी एक्स हैंडल से इस खबर का खंडन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि आयोग की ओर से ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है।