एमएसीटी ने महाराष्ट्र वन अधिकारी के परिजन को 85 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया
By भाषा | Published: August 20, 2021 07:33 PM2021-08-20T19:33:53+5:302021-08-20T19:33:53+5:30
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने उस वन अधिकारी के परिजन को 85 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है जिसकी 2018 में ठाणे जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार यह जानकारी दी। यह दुर्घटना 14 मई, 2018 को हुई थी और दुर्घटना के समय अविनाश बॉम्बे (38) मुरबाड में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। एक तेज रफ्तार टैंकर ने रात करीब 11 बजे उनके घर के पास खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी।एमएसीटी सदस्य आर एन रोकाडे ने 12 अगस्त के अपने आदेश में मुआवजे के तौर पर 84,94,600 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति शुक्रवार को मुहैया कराई गई।
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