एमएसीटी ने सड़क हादसे के मृतक के परिवार को 12.46 लाख रुपये मुआवाजा देने का आदेश दिया

By भाषा | Published: April 3, 2021 12:46 PM2021-04-03T12:46:32+5:302021-04-03T12:46:32+5:30

MACT ordered compensation of Rs 12.46 lakh to the family of the deceased of the road accident | एमएसीटी ने सड़क हादसे के मृतक के परिवार को 12.46 लाख रुपये मुआवाजा देने का आदेश दिया

एमएसीटी ने सड़क हादसे के मृतक के परिवार को 12.46 लाख रुपये मुआवाजा देने का आदेश दिया

ठाणे, तीन अप्रैल ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2015 में सड़क दुर्घटना में मृत एक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 12.46 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है।

हाल में जारी आदेश में, अधिकरण के सदस्य आर एन रोकड़े ने सड़क परिवहन एवं लॉजिस्टिक कंपनी गणपति कैरियिंग कॉर्पोरेशन तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को संयुक्त रूप से दावाकर्ताओं को दावा दाखिल करने की तिथि से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।

दावाकर्ताओं ने अधिकरण को बताया कि विजय गोसावी (37) एक ट्रेडिंग कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करता था। दो दिसंबर, 2015 को वह कार से मुंबई से सूरत जा रहा था जब सड़क परिवहन कंपनी का एक ट्रॉलर ने अचानक यू-टर्न लेकर वाहन को टक्कर मार दी और गोसावी की मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रॉलर चालक की गलती से गोसावी की मौत हुई।

जांच के कागजों पर गौर करने के बाद, एमएसीटी ने ट्रॉलर चालक को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी पाया और मुआवजा दिए जाने का फैसला किया।

अधिकरण ने कहा कि मुआवजे की रकम में 40,000 रुपये विधवा को सहायता राशि और 15-15 हजार रुपये संपत्ति के नुकसान तथा अंतिम संस्कार में आए खर्च के तौर पर दिए जाएंगे।

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Web Title: MACT ordered compensation of Rs 12.46 lakh to the family of the deceased of the road accident

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