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सुप्रीम कोर्ट से मिली राहुल गांधी को राहत, दोहरी नागरिकता माामले में याचिका खारिज

By विनीत कुमार | Updated: May 9, 2019 12:04 IST

पिछले महीने के आखिर में गृह मंत्रालय ने भी राहुल को नोटिस जारी कर एक पखवाड़े के भीतर ‘तथ्यात्मक स्थिति’ की जानकारी देने को कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में गृह मंत्रालय में शिकायत की थी।

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ठळक मुद्देराहुल गांधी के दोहरी नागरिकता मामले की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कियाराहुल गांधी को नागरिकता विवाद पर गृह मंत्रालय से भी मिल चुका है नोटिस

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग को राहुल को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस याचिका में दावा किया था राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है और इसलिए उन्हें भारत में चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है।

यह याचिका पिछले हफ्ते हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए पूछा क्या किसी कंपनी के कुछ लिख देने से किसी की नागरिकता बदल जाती है? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साथ ही कहा, 'हम इस याचिका को खारिज करते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है।'

बता दें कि पिछले महीने के आखिर में गृह मंत्रालय ने भी राहुल को नोटिस जारी कर एक पखवाड़े के भीतर ‘तथ्यात्मक स्थिति’ की जानकारी देने को कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में गृह मंत्रालय में शिकायत की थी। 

क्या है विवाद

पिछले महीने सबसे पहले अमेठी से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने इस मामले को उठाया था और राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता होने की बात कही थी। निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव लाल ने शिकायत की थी कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है और इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। साथ ही ध्रुव लाल ने राहुल की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सर्टिफिकेट पर भी सवाल खड़े किये थे।

इसके बाद सुब्रमण्यण स्वामी ने भी एक चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय में राहुल गांधी के नागरिकता का मुद्दा उठाया था। गृह मंत्रालय की ओर से 30 अप्रैल को जारी पत्र में कहा गया, 'हमें सुब्रमण्यण स्वामी की ओर से एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी जिसे 2003 में यूनाइडेट किंगडम में रजिस्टर कराया गया था, उसमें आप भी डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी में से एक हैं। इस कंपनी का पता हैम्पशर का है। साथ ही शिकायत में कहा गया है कि 10.10.2005 और 31.10.2006 को दाखिल किये गये कंपनी के सलाना रिटर्नस में आपके जन्मदिन की तारीख 19.06.1970 लिखी है। इसमें आपने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। साथ ही ऐसे ही कंपनी के 2009 के विलय आवेदन में भी आपने खुद को ब्रिटिश बताया है। इस चिट्ठी के मिलने के दो हफ्ते के अंदर आप इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।'

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