लोकसभा : चिट फंड अधिनियम में संशोधन को लेकर विधेयक पेश
By IANS | Published: March 12, 2018 08:21 PM2018-03-12T20:21:44+5:302018-03-12T20:21:44+5:30
संसद में गतिरोध के बीच चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पेश किया।
नई दिल्ली, 12 मार्च: सरकार ने लोकसभा में चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक इस क्षेत्र के लगातार बढ़ने और निवशकों को ज्यादा वित्तीय उत्पाद मुहैया कराने के उद्देश्य से पेश किया गया है।
संसद में गतिरोध के बीच चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पेश किया।
विधेयक का उद्देश्य उद्योगों को हो रही परेशानी को समाप्त करना है।
चिट व्यापार को इसके स्वरूप को दर्शाने के लिए 'मैत्री फंड' का प्रयोग करना होगा और साथ ही विभिन्न कानूनों के अंतर्गत प्रतिबंधित 'प्राइज चिट्स' से खुद को अलग दिखाना होगा।
इस विधेयक में फोरमैन के कमीशन की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने का प्रावधान है।