लॉकडाउन ट्वीट: उच्च न्यायालय ने एक महिला के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी खारिज करने का आदेश दिया
By भाषा | Updated: May 5, 2021 16:12 IST2021-05-05T16:12:28+5:302021-05-05T16:12:28+5:30

लॉकडाउन ट्वीट: उच्च न्यायालय ने एक महिला के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी खारिज करने का आदेश दिया
मुम्बई, पांच मई बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बांद्रा टर्मिनल पर प्रवासियों की भीड़ इकट्ठा हो जाने के बारे में नवी मुम्बई की एक महिला द्वारा किया गया ट्वीट किसी गलती जैसा कुछ नहीं है, इसलिए उसके विरूद्ध दर्ज की गयी प्राथमिकी खारिज की जाए।
सुनैना होले पिछले साल अपने वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड़ के मार्फत उच्च न्यायालय पहुंची थी और मुम्बई पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज की गयी प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध किया था।
होले पर धारा 153 -ए (किसी खास धार्मिक समूह या समुदाय का मानमर्दन) समेत भादंसं की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रवासियों के एक बहुत बड़े समूह के बारे में ट्वीट कयिा था जो 2020 में कोरोना वायरस के चलते लगाये गये लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान बांद्रा टर्मिनल पर इकट्ठा हो गये थे।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने कहा कि होले के ट्वीट में किसी खास समुदाय का जिक्र नहीं था औ न ही उससे समुदायों के बीच वैमनस्यता फैली।
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